Wednesday, October 21st, 2026

डॉ. शकुन बागड़ी को पुराने मामले में एक साल की सजा

रायपुर
बूढ़ापारा स्थित बागड़ी नर्सिंग होम की संचालिका डॉ. शकुन बागड़ी पति डॉ. विजय बागड़ी को 2007 के एक पुराने मामले में न्यायालय न्यायिक मजिस्टे्रट प्रथम श्रेणी रायपुर की ओर से धारा 304 ए भादसं में एक वर्ष का साधारण कारावास व 10 हजार रुपए का अर्थदंड लगाया गया है। न्यायायिक मजिस्टे्रट सत्यानंद प्रसाद के कोर्ट ने यह निर्णय दिया है।

गौरतलब है कि 2007 में मौसम श्रीवास्तव नाम की गर्भवती महिला को एक्सपायरी इंजेक्शन और सामान्य प्रसव की  परिस्थिति न होने के बावजूद जबरन प्रयास करने और लापरवाही बरतने का आरोप लगाते हुए परिजनों ने कोतवाली थाना रायपुर में रिपोर्ट दर्ज कराया था। महिला की मौत के लिए उन्होने अपनी शिकायत में डाक्टर की ओर से गंभीर लापरवही बरतने का आरोप लगाया था। 13 साल बाद इस मामले पर फैसला आया है।

 

Source : Agency

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